Tuesday, April 8, 2025
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इन पांच रास्तों से बचा सकते हैं आप अपना टैक्स

by Vinay Kumar
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अकाउंटिंग इयर जैसे ही खत्म होने वाला होता है हम टैक्स को लेकर परेशान होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले से ऐसी कोई तैयारी नहीं की जिससे हम टैक्स में छूट पा सकें। अगर आप भी इस बात को लेकर परेशाना हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब बाजार में ऐसे बहुत से विकल्प मौजूद हैं जिससे आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। ज्यादातर लोग टैक्स में छूट पाने के लिेए कभी कभी गलत रास्ते भी अपनाने लगते हैं, जिसका असर एक लंबे अरसे बाद दिखता है, तो आइए जानते हैं वह रास्ते जिनसे टैक्स में छूट भी मिले और वह भी सही रास्ते से………………..

लाइफ इंश्योरेंस

टैक्स और खुद को किसी अनहोनी से बचाने के लिेए पहला और सबसे आसान तरीका होता है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो न केवल आप अपने टैक्स में एक लाख तक की बचत कर सकते हैं, बल्कि आपके इस दुनिया में न होने पर आप अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं पड़ने देते।

हेल्थ इंश्योरेंस

हेल्थ इंश्योरेंस शायद ज्यादातर लोग इसे एक बेहतर विकल्प न मानते हों लेकिन यह सच है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको न केवल टैक्स अघिनियम 80सी में एक अच्छी छूट दिलाता है बल्कि इसे आप अपनी बीमार अवस्था में इस्तेमाल में ला सकते हैं। हेल्थ खराब होते है निजी अस्पताल अक्सर आपके हाथ में एक मोटा बिल थमा देंगे, इससे बचने का सीधा तरीका यह है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। इस इंश्योरेंस में टैक्स छूट की अपर लिमिट 15 हजार रुपए है।

म्यूचुअल फंड्स

म्यूचअल फंड्स टैक्स सेविंग के लिए बेहतर विकल्प तो है ही साथ ही यह है एक ट्रेडिंग ऑप्शन्स भी है। अगर बाजार के लिहाज से देखा जाए तो इसमें थोड़ा रिस्क तो है लेकिन उसके साथ आपको यह बेहतर रिर्टन भी दिलवाता है। यह भी आयकर अधिनियम 80सी के तहत टैक्स सेव करने में मदद करता है।

पीपीएफ

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि पीपीएफ टैक्स सेव करने और निवेश का बहुत ही उम्दा विकल्प है। पीपीएफ अकांउट में साल में 1.50 लाख रुपए तक जमा कराने पर आपको टैक्स अधिनियम 80सी में छूट मिल जाती है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म निवेश स्कीम है इसमें मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री ही रहती है। इसके बहुत सारे फायदो की वजह से ही लोग बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं और इसकी वजह से एक अच्छी रकम भी जोड़ लेते हैं।

 नैशनल पेंशन स्कीम

नैशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें 1 लाख रुपए से पार जाने के बाद भी टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि इसके ऊपर जाते ही नियमों के अनुसार टैक्स लगेगा।

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