प्रबंध संचालन को दूसरी भाषा में आप “मैनेजिंग डायरेक्टर” (MD) कह सकते हैं। प्रबंध संचालन का उपयोग हर व्यवसाय कार्यों व विभिन्न प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया जाता है। प्रबंध संचालन की नियुक्ति कंपनी या फिर किसी कार्य में आवश्यकता पड़ने पर या अपने प्रबंध को देखने के लिए कर सकते हैं। प्रबंध संचालन से आशय उस संचालन से है जिसे कंपनी के अंतरनियमों द्वारा कंपनी के ठहराव के आधार पर या सामान्य बैठक कंपनी के व्यवहारों के प्रबंध की विस्तृत शक्तियां दी जाती हैं। आज हम इस लेख में प्रबंध संचालन की योग्यताओं के बारे में कुछ बिंदुओं के द्वारा समझेंगे।
प्रबंध संचालन की योग्यताएं
प्रबंध संचालक बनने की योग्यता हर किसी व्यक्ति में नहीं होती है। इसको चुनने के लिए ऑफिस का हेड विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए प्रबंध संचालन की नियुक्ति करता है। प्रबंध संचालन में वह सब योग्यता होनी चाहिए जो एक कंपनी सीमा नियम या अंतर नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। इस को नियुक्त करने से पहले उनके गुणों को भी परखा जाता है। क्या यह बनने लायक है या फिर नहीं। व्यक्ति कोई भी कंपनी मे प्रबंध संचालन पर नियुक्त होना चाहता है तो अगर इन प्रमुख नियमों को पूरा करता है, तो वह प्रबंध संचालन के पद पर नियुक्त हो सकता है।
- प्रबंध संचालन की नियुक्ति कोई भी कंपनी 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं कर सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक बार नियुक्ति होने के पश्चात उस व्यक्ति को पुनः नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी के नियमों अनुसार प्रबंध संचालक व प्रबंधक दोनों की नियुक्ति एक साथ नहीं की जा सकती है यह नियमों के विरुद्ध माना जाता है।
- प्रबंध संचालन की नियुक्ति की विधियां होती हैं। उनके अनुसार ही प्रबंध संचालन की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन विधियों का कंपनी की अनुमोदन सामान्य बैठकों में किया जाना चाहिए।
- नियुक्ति विवरणी कंपनी के 60 दिन के अंदर रजिस्टर के पास निर्धारित रूप से दर्द की जानी आवश्यक होता है। किसी भी प्रबंध संचालन की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है, अगर वह व्यक्ति कंपनी अधिनियम के अंतर्गत योग्य है तो उसको प्रबंध संचालन का पद दिया जाता है।
- प्रबंध संचालन की निजी कंपनियों में नियुक्ति होने पर इसमें भी कंपनियों के नियमों का पालन करते हुए ही प्रबंध संचालन की नियुक्ति की जा सकती है। सभी निजी कंपनियों को कंपनी के अंतर नियमों द्वारा ही प्रबंध संचालन की नियुक्ति कर सकते हैं।
- उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी समय दोषी घोषित किया गया हो तथा 6 महीने से ज्यादा कारावास काट के आया हो तो केंद्र सरकार केवल कुछ ही अधीनियमों में छूट देकर नियुक्ति करता है, अन्यथा उस व्यक्ति को प्रबंध संचालन मे नियुक्त नहीं किया जाता है।
- आयु का का विशेष ध्यान दिया जाता है। वह व्यक्ति 21 वर्ष से कम ना हो व 70 वर्ष से अधिक ना हो, अगर आप 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो केंद्र सरकार को इसकी वजह बतानी होती है।
- जो व्यक्ति प्रबंध संचालन के पद पर नियुक्त होने वाला है, अगर उसे किसी कारण बस दिवालिया घोषित किया गया था तो उसको दिवालिया उन्मुक्त होना चाहिए।