सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किया है. देश में लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिये थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य कर दिया है. सर्वे के मुताबिक देश में हर मिनट में सड़क दुर्घटना होती है और उसमें तीन जाने जाती हैं. जिसमें पीड़ित की मौत हो जाती है. वाहन का यदि बीमा नही होता तो पीड़ित को कोई मुवाज़ा भी नसीब नहीं होता है. इस लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये क़दम उठाये है ताकि एक पीड़ित के परिवार को कुछ मिल सके. सुप्रीमकोर्ट ने बीमा कंपनियो से कहा है कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है और इसे कमर्सिअल तरीके से न देखे मानवता की नजर से देखें. अगर गाड़ी का बीमा रहेगा तो पीड़ित के परिवार को कुछ रकम तो मिल जाएगी. पैसों से दुख तो नही कम होगा लेकिन उनके परिवार की आगे की जिंदगी कुछ वक्त के लिए आसान हो जाएगी. इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में कोयंबटूर के एक सर्जन डॉक्टर ने याचिका डाली थी. जिसके सुनवाई में कम से कम थर्ड पार्टी के बीमा को अनिवार्य होने की मंजूरी मिल गयी है. इस याचिका से पहले 2014 में भी बीमा को अनिवार्य करने की बात कही गयी थी लेकिन तब यह फैसला पास नही हो सका था.
अगर नही है, आपके गाड़ी का बीमा तो हो सकती है परेशानी-
सुप्रीमकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए है कि प्रत्येक वाहन का बीमा होना चाहिये यदि नही है तो पकड़े जाने पर भारी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है. अब दो पहिया की नयी गाड़ियों का 5 साल तक शुरुआत में ही थर्ड पार्टी का बीमा कर दिए जाने की बात कही जा रही है और साथ ही चार पहिया वाहन के लिए 3 साल तक बीमा हो सकता है.