Thursday, November 21, 2024
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लॉकडाउन 2.0 के लिए बनाए गए है यह नियम

by Vinay Kumar
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देश में कोरोना संकट के बढ़ते असर को देख कर भारत में लॉकडाउन 2.0 की शुरूआत कर दी गई है। 14 अप्रैल 2020 को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बार फिर से लॉकडाउन करने के निर्देश दे दिए हैं। अब यह लॉकडाउन 19 दिनों का कर दिया गया है, यानी जो लॉकडाउन आज खुलना था वह अब 3 मई तक जारी रहेगा। हालांकि लॉकडाउन के पालन हेतु बहुत से नए नियम बनाए गए हैं। जिसके तहत बहुत से चीजों को छूट दे दी गई है, तो कुछ चीजो पर सख्ती कर दी गई है।

ज्ञात हो की देश में कोरोना के बढ़ते मामलो की वजह से यह लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब तक भारत में करीब 11500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यह वायरस अब कम्युनिटी लेवल पर फैलने लगा है। कोरोना के बहुत से मामले अब मुंमबई की धारावाही बस्ती से आने लगे हैं। वंही देश के अलग अलग कोनो में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढती जा रही है। यही कारण है की लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है।

 लॉकडाउन 2.0 में जारी रहेंगी यह सेवाएं

  1. तीन मई तक के लागू किए गए इस लॉकडाउन में सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। किसी अन्य एटीएम से पैसानिकालने की सूरत में अभी चार्जेस नहीं कटेंगे। ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। साथ ही एटीएम पर कैश डालने वाली मैनेजमेंट एजेंसी भी पहले की तरह ही काम करती रहेंगी
  2. सरकारकी ओर से बैंक की ब्रांच डीबीटी कैश ट्रांसफर के पूरा होने तक सामान्य काम के घंटों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी गई है।
  3. सामाजिक दूरी और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन बैंक की शाखाओं में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे।
  4. भारतीयरिजर्व बैंक (RBI) के जरिए रेग्युलेट होने वाली सभी फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे एनपीसीआई, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सेवाएं जारी रहेंगी। यानी ग्राहकों को सभी ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं और गूगल पे जैसी सुविधाएं पहले की तरह ही मिलती रहेंगी।
  5. इसीतरह घरेलू शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में भी कारोबार जारी रहेगा।
  6. बीमानियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना काम जारी रखेंगी।
  7. एलपीजीऔर पेट्रोल-डीजल की सप्लाई जारी रहेगी।
  8. हालांकिइस बीच आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। अगर राज्य सरकार किसी इलाके को रेड जोन घोषित करती है, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत ही लागू किया जाएगा।

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