‘बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण’ (इरडा) के द्वारा हाल ही में कुछ नए दिशा निर्देशों को बताया गया है। इन दिशानिर्देशों में बताया गया है, कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा निरंतर 8 वर्षों तक प्रीमियम लेने के बाद वह बीमा किसी प्रकार का विवाद नहीं कर सकती हैं। ‘बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण’ द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का उद्देश्य क्षतिपूर्ति संबंधित स्वास्थ्य बीमा (जैसे व्यक्तिगत दुर्घटना और घरेलू / विदेश यात्रा को छोड़कर), उत्पादों में बीमा की राशि पाने के लिए साधारण नियम और शर्तों को बेहतर ढंग से पेश करना है। आज हम इस लेख में आपको बहुत ही सरल शब्दों में इस बारे में बताएंगे-
सुनिश्चित की जाएगी एकरूपता
व्यवसाय में सुनिश्चित की जाएगी एकरूपता। इसके लिए पॉलिसी एग्रीमेंट के साधारण नियमों और शर्तों की बहुत ही सरल बनाया जाएगा, सभी व्यवसयो में समानता (एकरूपता) सुनिश्चित की जाएगी। इरडा द्वारा कहा गया है, कि वे सभी उपस्थित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद जो इन जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगें, वो मान्य नहीं होंगे। उनमें 1 अप्रैल सन 2021 से बदलाव के समय संशोधित आवश्यक रूप से किया जाएगा।
आठ साल पुरे होने के बाद लागू नहीं होगा पुनर्विचार
इरडा (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) के द्वारा कहा गया है, कि पॉलिसी के निरंतर आठ वर्षों को पूरा होने के बाद पॉलिसी से संबंधित कोई पुनर्विचार लागू नहीं किया जाएगा। इस समय अवधि के निकल जाने के बाद, किसी प्रकार का कोई भी स्वास्थ्य बीमा या कंपनी कोई भी दावे पर मतभेद या विवाद नहीं कर सकती है। इरडा के द्वारा इस नियम से स्वास्थ्य बीमा लेने वाले लोग काफी खुश नजर आए हैं। लेकिन इस नियम में बेईमानी (धोखाधड़ी) संबंधित किसी प्रकार के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। यह नियम स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) लेने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
पॉलिसी एग्रीमेंट में जिन भी चीजों को स्थाई रूप से अलग रखा गया है, उसे भी पॉलिसी एग्रीमेंट में सम्मिलित नहीं माना जा सकेगा। इसके साथ ही पॉलिसी एग्रीमेंट के अनुरूप सभी सीमा उप सीमा, भुगतान और कटौती सह भुगतान अनुकूल होंगी। इस आठ साल की समय अवधि को अधिस्थगन (Moratorium) कहा जाएगा।
मिलने वाली पहली पॉलिसी की बीमा राशि के लिए लागू पोस्टपेमेंट (स्थगन) नियम लगाने वाले (नियामक) ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्रीमेंट में साधारण नियम और शर्तों पर लागू किए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया है, कि यह पोस्टपेमेंट (स्थगन) फर्स्ट पॉलिसी बीमा राशि के लिए लागू होगी। 8 वर्ष बीतने पर यह केवल बढ़ी हुई बीमा राशि पर ही लागू होगी।
30 दिनों के भीतर दावे का निपटान
इरडा ने दावा निपटान पर कहा है, कि सभी प्रकार के जरूरी डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के लिए दावा का निपटान या उसे स्वीकार नहीं करना जरूरी है। अगर कंपनी किसी दावे के भुगतान में देरी करती हैं, तो इस मामले में रेगुलेटर ने कहा कि बीमा कंपनियों को ब्याज दर का अनिवार्य रूप से कुछ नियम और शर्तों के अनुसार पेमेंट करना होगा।