GST से ये सामान हो जाएंगे महंगे/लगेगा ज्यादा टैक्स
- रेस्टोरेंट में खाना महंगा
- एक जुलाई से रेस्तरां में खाना महंगा होगा. अभी आपके खाने के पूरे बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लगता है. जीएसटी में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है. नॉन-एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर 12 फीसदी टैक्स यानी 1 फीसदी ज्यादा लगेगा. इसी तरह शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्टोरेंट में खाने पर 18 फीसदी टैक्स यानी 7 फीसदी ज्यादा लगेगा. इसके अलावा लग्जरी रेस्टोरेंट में 28 फीसदी टैक्स रेट लागू होगा यानी 17 फीसदी महंगा पड़ेगा.
- मोबाइल फोन
- मोबाइल फोन कुछ राज्यों के लिए सस्ते होंगे, कुछ राज्यों के लिए महंगे. मोबाइल के लिए टैक्स रेट 12 फीसदी तय हुआ है. जिन राज्यों में वैट 14 फीसदी था वहां के लोगों के लिए मोबाइल फोन सस्ता होगा लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में वैट 5 फीसदी है इसलिए वहां के लोगों को मोबाइल पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा और वहां मोबाइल महंगे हो जाएंगे.
- मोबाइल बिल पेमेंट महंगा
- जीएसटी के बाद मोबाइल बिल का पेमेंट महंगा होगा. अभी 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है. एक जुलाई से बिल भरेंगे तो बिलिंग अमाउंट पर 18 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा.
- क्रेडिट कार्ड पेमेंट महंगा
- सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है लेकिन जीएसटी के दौर में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट महंगा हो जाएगा. अभी तक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है लेकिन एक जुलाई से 18 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा.
- बीमा कवर महंगा
- बीमा पॉलिसी एक जुलाई से महंगी होगी. बीमा को 18 फीसदी की कैटेगरी में रखा गया है. अब तक बीमा पर 15 फीसदी टैक्स लगता था. अगर आप 15,000 का बीमा करते हैं तो 2250 टैक्स लगता था. एक जुलाई से 2700 रुपये टैक्स देना होगा.
- टूर पैकेज महंगा
- जीएसटी के लागू होने पर सैर सपाटा महंगा होगा. GST में टूर एंड ट्रैवल पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो अभी 15 फीसदी लगता है. यानी टैक्स रेट 3 फीसदी बढ़ जाएगा. अगर पहले 10 हजार का टूर पैकेज था तो उस पर 1500 रुपये टैक्स लगता था अब बढ़कर ये 1800 रुपये हो जाएगा.
- सोना महंगा होगा
- 20-जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा हो सकता है. सोने पर इस समय 1 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 1 फीसदी वैट लगता है. सोना और गहनों पर 3 फीसदी टैक्स का फैसला हुआ है.
- रेल यात्रा:
- जबकि वातानुकूलित टिकटों पर 5% शुल्क लगेगा जबकि पहले 4.5 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था।
GST से ये सामान हो जाएंगे सस्ते/लगेगा कम टैक्स
- कोयला हो जाएगा सस्ता: जीएसटी आने के बाद कोयला सस्ता हो जाएगा। काउंसिल ने कोयले पर जीएसटी की दर 5 फीसद तय की है। मौजूदा समय में7 फीसद है। कोयले के सस्ते होने से बिजली उत्पादन की लागत भी कम होगी।
- चीनी, चाय और कॉफी होगी सस्ती: चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के अंतर्गत 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा, मौजूदा समय में यह दर 4 से 6 फीसद है।
- हेयर ऑयल और साबुन भी होगा सस्ता: जीएसटी काउंसिल की ओर से तय की गईं दरों के मुताबिक जीएसटी के अंतर्गत 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। यह मौजूदा दर से काफी कम है। वर्तमान में इन उत्पादों पर 28 फीसद की दर से टैक्स लगता है।
- अनाज होंगे सस्ते: इन पर कोई कर नहीं लगेगा। इसी तरह गेहूं, चावल सहित अनाज व दूध-दही जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर: जीएसटी आने के बाद बड़ी गाड़ी खरीदने पर आपको कम टैक्स देना होगा. अभी जो टैक्स 55% तक देना पढ़ता है, जीएसटी लागू होने के बाद 43% हो जाएगा. हालांकि छोटी गाड़ी पर टैक्स में इतना फर्क नहीं आएगा. अभी छोटी गाड़ियों पर 30% टैक्स लगता है, जो जीएसटी के बाद 29% हो जाएगा.
- विमान यात्रा: जीएसटी के लागू होने के बाद फ्लाइट से इकॉनमी क्लास में सफर सस्ता हो जाएगा. इकनॉमी श्रेणी के किराए के लिए जीएसटी दर 5% तय किया गया है।
जीएसटी के बाद माल ढ़ुलाई 20 फीसदी तक होगी सस्ती:
- एक अनुमान के मुताबिक मालढुलाई 20 फीसदी तक सस्ती हो जाएगी। इसका फायदा भी आम उपभोक्ता से लेकर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री तक को होगा। ट्रकों और लॉरियों को दो राज्यों की सीमा पर कर चुकाने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी होगी। व्यावसायिक वाहन बगैर रोक-टोक एक से दूसरे राज्य में जा सकेंगे जिससे माल ढुलाई का वक्त बचेगा। कागजी कार्रवाई भी कम हो जाएगी।
जीएसटी लागू होने के बाद नहीं मिलेगा डिस्काउंट का फायदा
- अभी कंपनियों के भारी भरकम डिस्काउंट का जितना फायदा उठाया जाता है, जीएसटी लागू होने के बाद उतना फायदा नहीं उठाया जा सकेगा। अभी डिस्काउंट के बाद जो कीमत होती है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन जीएसटी के तहत छूट के बाद की कीमत पर नहीं बल्कि एमआरपी पर टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर 10000 रुपये का सामान कंपनी आपको 5000 रुपये में देती है तो अभी आपको करीब 600 रुपये टैक्स देना पड़ता है लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको 1200 रुपये टैक्स चुकाना पड़ सकता है।