वैसे तो हमेशा ही हम सभी संपत्ति खरीदते-बेचते रहते हैं लेकिन इस महामारी के चलते भी अधिकतर लोगों ने अपनी संपत्ति को बेच दिया है और कई लोग ऐसे भी हैं, जो अपने निवास को छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू हो गए हैं इसलिए उन्हें अपनी पुरानी संपदा को बेचकर नये निवास में जाना पड़ रहा है।
इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम अपने भूमि या सदन को बेचते हैं, तो हमें कितना हानि और लाभ होता है। इसके चलते यदि आप कुछ भूल जाते हैं और जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं तो इसका भुगतान आयकर अधिकारी आपसे करेगा।
यदि हम मकान बेचते हैं तो हमें लाभ दो तरीके हो सकता है।
1. दीर्घकालिक लाभ
यदि आप अपने मकान को बेचना चाहते हैं तो मकान खरीदने के 2 वर्ष बाद बेचें इससे लंबे समय तक पूंजी का लाभ मिलता है।
2. अल्पकालिक पूंजीगत लाभ
यदि आपने 2 वर्ष पहले ही मकान को बेच दिया है तो उससे आपको कम समय अवधि पूंजी को बेचे जाने के लिए कम लाभ मिलेगा फर यह आपको देना ही होता है।
इसके अलावा आपसे दिए गए समय के अनुसार कर ले लिया जाएगा। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ करना चाहिए -पीपीएफ, जीवनबीमा, मेडिक्लेम। इससे सूचीकरण मुनाफा भी मुद्राप्रसार के अनुसार आपको दिया जाएगा ।
यदि आप कर बचाना चाहते हैं, तो खरीदें नया घर
यदि आप बेवजह कर से बचना चाहते हैं, तो आपको नया घर खरीदना चाहिए। आयकर धारा के मुताबिक आपका कर दूसरा मकान खरीदने पर बच जाता है।
यदि आप मुनाफा पाना चाहते हैं
यदि आप मुनाफा कमाना चाहते है तो मकान खरीदने के दो वर्ष पूर्व ही नया सदन खरीदना चाहिए। यदि पूंजी दो करोड़ से अधिक ना हो तो पुरानी संपदा को भी बेच सकते हैं। इससे योजना का लाभ एक बार ही ले पाएंगे।
भवन बनाते वक्त होगा मुनाफा
यदि आपने अपना घर खरीदने के तीन वर्ष पूर्व दूसरा मकान बनाना हैं, तो आप बेचें हुए घर पर मिले मुनाफे को इस्तेमाल करेंगे तो आपका कर बज जाएगा। इसके लिये आपके कागजात होना जरूरी है। तीन वर्ष में आपका सम्पति पर अधिकार होना चाहिए, उसके पश्चात तक आप अपने नए संपदा को नहीं बेंच पाओगे। यदि आप बेंच देते हैं, तो आपको जो मुनाफा या बचत हुआ है वह आपके कर में शामिल कर लिया जाएगा।
बचत होगी राजकीय बांड के द्वारा
यदि आप संपत्ति बेचने के छ: माह पूर्व सरकार के बांड में निवेश करते हैं, तो आपका कर नहीं लिया जाएगा। जैसे आप रेलवे वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, एनएचआई इन सभी में पैसा लगा सकते हैं। जिससे आपका निवेश फाइनेंस करे गये वर्ष से 50 लाख तक हो सकता है। जिसकी समय अवधि पांच वर्ष रहेगी। पांच साल तक आप उस मकान को नहीं बेंच पाएंगे और ना ही गिरवी रख पाएंगे और ना ही कोई मुनाफा ले पाएंगे।
ITR को परिचय देना जरूरी
आपको जो भी मुनाफा मिलेगा यदि निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कितना भी समय क्यों ना मिला हो परंतु उस जमीन या मकान की बिक्री के पश्चात सारी जानकारी आपको आइटीआर में भरनी होगी।
यदि अभी घर खरीदना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान देना आवश्यक है