प्रॉपर्टी खरीदते समय डेवलपर के साथ बातचीत करना आवश्यक होता है। जिस समय आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका रेट क्या है। यदि होम लोन लेना है तो प्रॉपर्टी की कीमत हमें पता होती है। प्रॉपर्टी की कीमत उस एरिया के सर्कल रेट से होती है। स्वयं अधिकारी उस प्रॉपर्टी का निरीक्षण करते हैं। देश में सरकार भी प्रॉपर्टी पर 5 से 10 परसेंट तक की छूट बजट में देती है। लोन लेने के लिए कर्ज़ दाता को बेहतर लोन की शर्तों का पता होना चाहिए। तो जमीन का चुनाव करते समय डेवलपर के साथ रेट कंसेशन का पता होना आवश्यक होता है। लेनदार को उस इलाके की प्रॉपर्टी का कम से कम प्रॉपर्टी सर्किल रेट अवश्य पता होना चाहिए।
सरकार की तरफ से देने वाली छूट का भी पता लगा लेना चाहिए। कई बार डेवलपर की बताई हुई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। खरीददार को उस इलाके में रह रहे लोगों से प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हासिल करना आवश्यक है। आजकल प्रॉपर्टी खरीदने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रहे हैं। हरिद्वार कम से कम कीमत में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को कम डिमांड वाली प्रॉपर्टी बेचने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सर्कल रेट के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू
जिस जगह आप प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं वहां की वैल्यू से सर्कल रेट का पता चलता है। स्टांप ड्यूटी का आकलन सर्कल रेट के आधार पर होता है। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 40लाख रुपए है, जबकि प्रॉपर्टी का वास्तविक मूल्य 39 लाख है। स्टांप ड्यूटी की गणना 40 लाख से की जाएगी। खरीदार के लिए प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी के वास्तविक मूल्य से 1लाख ज्यादा स्टांप ड्यूटी देना होगी। कैपिटल गेन टैक्स को देखा जाता है। लोंग टर्म कैपिटल गैंस का टैक्स देना होता है। प्रॉपर्टी का लागू सर्कल रेट खरीदार को पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मूल्य लागू सर्कल रेट से 10% कम होता है। प्रॉपर्टी का असली रेट पता होने से डेवलपर के सामने छूट का फायदा ले सकते हैं। कभी-कभी डेवलपर सर्कल रेट को छूट में बताकर प्रॉपर्टी का ज्यादा रेट वसूल कर सकते हैं। खरीदारों को उस इलाके की प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू के बारे में पूरी जानकारी पता लगा लेना चाहिए। सावधान होकर अच्छे खरीददार बने।
सर्कल रेट पर 10% राहत
राज्य सरकारों ने प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट निर्धारित किए हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी से कुछ स्थानों पर वास्तविक प्रॉपर्टी रेट सर्कल रेट से कम हो जाते हैं। डेवलपर्स अपनी प्रॉपर्टी को डिस्काउंट रेट पर नहीं बेच सकते। ऐसी परिस्थिति में डेवलपर को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रियलिटी मार्केट में राहत के लिए सरकार ने लेन देन में 10% तक की राहत का प्रस्ताव बजट में रखा है। सरकार के इस निर्णय से डेवलपर और घर खरीदने वालों दोनों को राहत मिलती है। सर्कल रेट से कम मूल्य पर लेनदेन करने से हर खरीदने वालों और बैठने वाला दोनों को फायदा हो सकता है।
बजट 2020 में सरकार इस नियम को अनुमति दे सकती है, सर्किल रेट से 10% तक नीचे ले जाने की। स्टांप ड्यूटी के साथ में लॉन्ग टाइम कैपिटल गैंस टैक्स की घटना घटी हुए मूल्य पर की जाएगी।