Thursday, January 9, 2025
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डेबिट कार्ड पर मिलता है 10 लाख तक का बीमा, जानिए कैसे करें क्लेम?

by Vinay Kumar
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आज के समय में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनका किसी बैंक में अकाउंट नहीं होंगे। साथ ही आज कल लोग अक्सर एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा कर रखते हैं और हर बैंक द्वारा जारी किया जाता है डेबिट या एटिएम कार्ड जिसकी मदद से आप जब चाहे अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि डेबिट कार्ड के और भी बहुत से फायदे हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे शायद रिवार्ड प्वाइंट्स के बारे में बात होगी। तो आपको बता दे नहीं हम बात कर रहे हैं आपके का्र्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस की। अगर आपके पास कोई  भी डेबिट कार्ड हो तो बैंक की तरफ से आपको इश्योरेंस कवर दिया जाता है।

आज भी बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। यानी अगर अगर आप किसी हादसे का शिकार हो गए हैं तो आपको बैंक की तरफ से इंश्योरेंस कवर मिलता है। यह कवर 50000 रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक मिल सकता है। अगर आप ऐसा किसी क्लेम को लेना चाहते हैं तो बैंक की एक छोटी सी शर्त पूरी करनी होती है, जिसमें आपका खाता बस पिछले 60 दिन से चालू होना चाहिए। ऐसा न हो के अकाउंट का इस्तेमाल सालो से नहीं हुआ और आप को क्लेम मिल जाए।

इंश्योरेंस के लिए कैसे करें क्लेम?

अगर आपके या आपके आस पास किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। अगर मौत से पहले तक वह खाता चालू हो या पिछले 60 दिनो में उस खाते के जरिए कुछ लेने देन नही होती केवल तो ही बैंक आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। आपको बता दे कि हर कार्ड पर अलग अलग इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया जाता है। इस इंश्योरेंस में केवल मौत पर ही नहीं बल्कि विकलांगता पर भी इ्श्योरेंस क्लेम लिया जा सकता है। मास्टर कार्ड, रूपए कार्ड वीजा कार्ड पर अलग अलग बीमा होता है और अगर आप अपने कार्ड के बीमे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने बैंक जा कर कर्मचारी से भी बात कर सकते हैं। वह आपको बीमा की रकम भी बता देगा और इसे कैसे क्लेम किया जा सकता है यह भी बता देगा।

क्लेम के लिए देने होते हैं कौन से दस्तावेज?

इस तरह के इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या मृतक से जुड़े सभी डॉक्युमेंट्स का होना जरूरी होता है।संबंधित व्यक्ति अगर अस्पताल में है तो उसके सभी मेडिकल डॉक्युमेंट भी पेश करने होते हैं। इसके अलावा अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध करवाने होते हैं।

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